मृतक आश्रितों को मनचाहे जिले में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, बेसिक शिक्षा विभाग ने नियम में किया बदलाव, आदेश जारी
आश्रितों को मनचाहे जिले में भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति देने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया है। विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में जिस जिले में तैनाती के दौरान कर्मी की मौत होती है उसी जिले में उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है। लेकिन शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने आश्रितों को उनके गृह जिले या मंडल में तैनाती देने की मांग की थी। संगठनों की मांग के बाद विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। साथ ही आश्रितों को राहत देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति की समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके तहत मृतक कर्मचारी के तैनाती वाले जिले में आश्रितों को एक माह में और दूसरे मंडल या जिले में अनुकंपा नियुक्ति 36 दिन में दी जाएगी। इस तरह होगी नियुक्ति देने की समयसीमा दिवंगत कर्मचारी-अधिकारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित कर्मी के तैनाती वाले जिले में ही करना होगा। यदि आवेदक उसी जिले या मंडल में अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प देता है तो आवेदन का निस्तारण एक माह में करक